खतौली। कस्बे के दयालपुरम निवासी एक महिला ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा उनके मकान की प्रस्तावित नीलामी पर आपत्ति जताते हुए इसे अवैध बताया है। महिला ने बैंक प्रबंधन को शिकायत भेजकर नीलामी प्रक्रिया तत्काल रोकने और मामले की जांच कराने की मांग की है।
पीड़ित सुरभि तोमर ने मंगलवार को एसडीएम से मुलाकात कर बताया कि उन्होंने दयालपुरम स्थित मकान संख्या 271/1 को पूर्व स्वामी कुलदीप कुमार से विधिवत खरीदा था। उनके अनुसार दो फरवरी 2024 को संपत्ति का पंजीकृत इकरारनामा और 28 अगस्त 2024 को पंजीकृत बैनामा कराया गया, जिसके बाद से वह मकान पर वैध कब्जे में हैं। शिकायत में उन्होंने दावा किया है कि संपत्ति पर पूर्व में लिए गए )ण का पूरा भुगतान होने के बाद आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने 21 मार्च 2024 को ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ ;एनओसीद्ध जारी कर दिया था। इसके बाद ही उन्होंने संपत्ति की खरीद पूरी की। महिला का आरोप है कि इसके बावजूद शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आवश्यक अभिलेखों और रजिस्ट्री रिकॉर्ड की जांच किए बिना )ण को अपने नाम स्थानांतरित मानते हुए मकान की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के विपरीत है। सुरभि तोमर ने चेतावनी दी है कि यदि नीलामी प्रक्रिया तत्काल नहीं रोकी गई तो वह संबंधित बैंक अधिकारियों और पूर्व स्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र सहित अन्य धाराओं में कानूनी कार्रवाई करेंगी। साथ ही बैंकिंग लोकपाल और उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी उन्होंने दी।





