खतौली पुलिस ने फायरिंग कांड का किया खुलासा

खतौली थाना पुलिस ने आर्यपुरी भूड में हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना का खुलासा कर दिया है। इस प्रकरण में दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जिससे इनके आपराधिक नेटवर्क का भी अंदाजा लगाया जा सकता है।28 तारीख अशोक कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी फलावदा रोड, आर्यपुरी भूड, खतौली ने पुलिस को तहरीर दी थी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनके घर पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की है। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और घटना का खुलासा करने के लिए एक विशेष टीम गठित की।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी खतौली और थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने जांच शुरू की।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस तकनीक की मदद से अभियुक्तों की पहचान की।
तत्परता दिखाते हुए दिनांक 03 सितम्बर 2025 को सुबह 09:58 बजे पुलिस ने सफेदा रोड, खतौली से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुएअभियुक्त सूरज से – 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस अभियुक्त अर्णव से – 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस अर्णव पुत्र दिनेश, निवासी ग्राम हुसैनपुर, थाना जानसठ, सूरज पुत्र सत्यवीर, निवासी ग्राम अहरोडा, थाना जानसठ,पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपी सूरज ने पूछताछ में बताया कि कुछ दिन पूर्व उसकी प्रिंस निवासी आर्यपुरी भूड से कहासुनी और गाली-गलौच हो गई थी। उसी रंजिश के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रिंस को घर पर गोली मारने की योजना बनाई। लेकिन गलती से फायरिंग अशोक कुमार के घर पर हो गई।आरोपियों का आपराधिक इतिहास अर्णव के खिलाफ दर्ज मुकदमे वर्ष 2023 से 2025 के बीच 5 गंभीर मुकदमे दर्ज (धारा 324, 354, 504, 307, पोक्सो, SC/ST एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत)।वर्ष 2024 से 2025 के बीच 2 संगीन मुकदमे दर्ज (धारा 307 व आर्म्स एक्ट के तहत)।

यह दोनों अपराधी पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड में शामिल शातिर किस्म के अपराधी बताए जा रहे हैं।

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