मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन ने अपने नाम के अनधिकृत और भ्रामक उपयोग के मामलों पर गंभीर आपत्ति जताते हुए एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि ‘भारतीय किसान यूनियन’ नाम ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के अंतर्गत विधिवत रूप से पंजीकृत है।
भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि भाकियू ट्रेडमार्क 26 जुलाई 2025 को ट्रेडमार्क जर्नल संख्या 2199 में दर्ज हुआ था, जिसका प्रमाण पत्र संख्या 3888524 है। उन्होंने बताया कि इस नाम का प्रथम उपयोग 2 जुलाई 2003 से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन को पूरे भारत में अपने संगठनात्मक, सामाजिक और कृषि संबंधी कार्यों में इस नाम के उपयोग का विशिष्ट विधिक अधिकार प्राप्त है। संगठन ने चिंता व्यक्त की कि कुछ व्यक्ति और गुट अवैध रूप से भारतीय किसान यूनियन नाम या उससे मिलते-जुलते शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है। यूनियन ने स्पष्ट किया कि ऐसे किसी भी समूह, संगठन या व्यक्ति का वास्तविक और विधिक रूप से पंजीकृत भारतीय किसान यूनियन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के अवैध उपयोग ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत ट्रेडमार्क उल्लंघन, मिथ्या प्रस्तुतीकरण और सार्वजनिक धोखाधड़ी की श्रेणी में आते हैं, जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी






